जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 के बारे में जाने

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 107 से बढ़ाकर 114 कर देता है, जिसमें पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लिए 09 सीटें आरक्षित हैं। यह बढ़ोतरी परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) की रिपोर्ट पर आधारित है। यह उपराज्यपाल को विधानसभा में 03 सदस्यों को नामित करने का भी अधिकार देता है –

  • एक महिला सहित कश्मीरी प्रवासी समुदाय के दो सदस्य, और
  • तीसरा सदस्य POK के लोगों का प्रतिनिधि है, जिन्होंने 1947, 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद भारत में शरण ली थी।
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