128वाँ संविधान संशोधन विधेयक (128th Constitutional Amendment Bill) लोकसभा एवं राज्यसभा में पास होने के पश्चात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 28 सितम्बर 2023 को 108वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 (108th Constitution Amendment Act, 2023) के रूप अस्तित्व में आया।
- यह विधेयक लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में 1/3 सीटें आरक्षित करता है। यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC (अनुसूचित जाति) और ST (अनुसूचित जनजाति) के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा।
- विधेयक में संविधान में अनुच्छेद 330A शामिल करने का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 330 के प्रावधानों से लिया गया है, जो लोकसभा में SC/ST के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
- यह अधिनियम 15 वर्ष के लिए लागू होगा और अगली परिसीमन के बाद लागू होगा जोकि वर्ष 2026 में संभावित है।